इस देश में सेकुलरिज्म का ये हाल हो गया है की कोई खुद को हिन्दू कहे तो उसपर केस दर्ज, ऐसा कल 25 अप्रैल को झारखण्ड में हुआ
और हिन्दू तो छोडिये अगर कोई भगवा रंग का झंडा अपनी दूकान पर लगा ले तो उसपर भी केस दर्ज किया जा रहा है और बताया जा रहा है की इस भगवा झंडा से धार्मिक आतंकवाद फ़ैल रहा है, दुसरे धर्म के लोगो की धार्मिक भावना आहात हो रही है
मामला नालंदा से सामने आया है जहाँ पर नितीश कुमार के प्रशासन ने हिन्दुओ के खिलाफ केस दर्ज किया और और केस गैर जमानती दर्ज किया गया है, IPC की धारा 295 भी लगाई गयी है, इसका मतलब ये होता है की दुसरे पक्षों की धार्मिक भावना आहात हो रही है
ये FIR कुंदन कुमार और धीरज कुमार साथ ही साथ और 5 हिन्दुओ के खिलाफ दर्ज की गयी है, इन सभी पर आईपीसी की धारा 147, 149, 188, 153 (A) और 295 (A) के तहत केस दर्ज किया है, यानि ये सब धार्मिक आतंकवाद मचा रहे थे, दुसरे की धार्मिक भावना को आहात कर रहे थे
अब इन लोगो ने प्रशासन के अनुसार जो अपराध किया है वो भी जान लीजिये
दरअसल इन सभी ने अपनी दुकानों पर इस तरह से भगवा झंडा लगाया था, इन लोगो ने अपनी दूकान पर और कुछ नहीं लिखा था, न ही ये लिखा था की सिर्फ हमसे लो, और न ही ये लिखा था की किसी और धर्म वाले से मत लो
पर प्रशासन के अनुसार भगवा झंडा लगाना धार्मिक आतंक मचाना है, दुसरे की धार्मिक भावना को आहात करना है
In Bihar's Nalanda, an FIR has been filed on complaint by block officer over saffron flags at Hindu shops. I was surprised to see IPC 295A applied, which is for hurting others' religious sentiments.— Swati Goel Sharma (@swati_gs) April 26, 2020
The SHO cut my call when I asked this
Any legal opinion on this pls? pic.twitter.com/E0yI1P2IIX
बता दें की संविधान के अनुसार सभी नागरिको को धार्मिक आज़ादी, धार्मिक प्रतिकों की पूरी स्वतंत्रता है पर अब सेकुलरिज्म का ये हाल है की भगवा झंडा लगाने से केस दर्ज कर लिया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है की इस देश में खुद को हिन्दू कहना, हिन्दू प्रतिक का इस्तेमाल करना अब अपराध हो चूका है